वाराणसी। कामर्शियल साइट ओएलएक्स पर प्रधानमंत्री के संसदीय जनसंपर्क कार्यालय को बेचने का विज्ञापन देने के मामले में तीन आरोपितों को जमानत मिल गई। अपर सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) अशोक कुमार सिंह यादव की अदालत में नवाबगंज (दुर्गाकुंड) निवासी जितेंद्र कुमार वर्मा,सरायनन्दन खोजवां निवासी बाबूलाल पटेल व मनोज कुमार यादव की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई थी। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव ने पक्ष रखा।
उपनिरीक्षक प्रकाश सिंह ने 18 दिसम्बर 2020 को भेलूपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 17 दिसम्बर को इंटरनेट मीडिया से पता चला कि भेलूपुर थाना क्षेत्र के गुरुधाम कालोनी स्थित प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय को सात करोड़ 50 लाख रुपये में बेचने के लिए कार्यालय का फोटोग्राफ बनाकर ओएलएक्स पर बेचने के लिए बोली लगाई गई है। जिससे प्रधानमंत्री भारत सरकार की छवि धूमिल हो रही है।
इस मामले में पुलिस ने आरोपित लक्ष्मीकांत ओझा को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने बताया कि उसने ही अपने साथियों जितेंद्र कुमार वर्मा,बाबूलाल पटेल व मनोज यादव के साथ मिलकर उक्त प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय को बेचने के लिए ओएलएक्स पर फोटोग्राफ डाला था। इसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपितों को भी 18 दिसम्बर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।